बिहार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना दे रही 1100 रुपये, जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बिहार सरकार की एक अहम पहल है। इसमें 40 से 79 साल की बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये पेंशन मिलती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु वाली गरीबी रेखा (BPL) से जुड़ी विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। जिससे समाज में वह सामाजिक सुरक्षा महसूस कर सकें।
विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार पहले 400 रुपये प्रति महीना देती थी लेकिन फिर इसे बढ़ाकर इसी साल, 2025 में 1100 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सशक्त करना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य समाज की गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितना पैसा मिलता है
योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है।
नोट: पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों द्वारा दिए गए खाते के आधार पर राज्य स्तर से पीएफएमएस के जरिए पेंशन सीधे उनके खाते में जमा की जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए
- विधवा की उम्र 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- विधवा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से होनी चाहिए
- विधवा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक अपना भरा हुआ और साइन किया हुआ आवेदन पत्र, जरूरी दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक ऑफिस में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जमा करें
- आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को आरटीपीएस काउंटर से एक रसीद मिलेगी, जिसे आगे के लिए सुरक्षित रखना चाहिए
- आवेदन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट, इसकी जानकारी एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी
- आवेदन स्वीकृत होने पर, आवेदक रसीद और पहचान पत्र दिखाकर उसी आरटीपीएस काउंटर से स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकते हैं
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का स्टेटस कैसे जानें
- सोशल सेक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉमेशन सिस्टम (SSPMIS) के आधिकाधिक पोर्टल पर जाएं
- ‘Important links’ में ई-लाभार्थी पर क्लिक करें
- ‘चेक योर पेमेंट स्टेटस‘ पर क्लिक करें
- यहां अपना फाइनेंशियल ईयर, बेनेफिशरी आईडी भरें
- अब सर्च बटन पर क्लिक करें
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शिकायत और समाधान
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी शिकायतों के हल के लिए एक खास पोर्टल बनाया गया है, जहां लाभार्थी स्वयं अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर कॉल करके भी शिकायत फ्री में दर्ज कराई जा सकती है।
शिकायतें ब्लॉक विकास कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ/जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक सुरक्षा निदेशक के कार्यालय और सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के ऑफिस में भी दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके अलावा, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण अधिकारी और जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी के ऑफिस भी काम कर रहे हैं।
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